हरियाणा विवाह शगुन योजना 2022 के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति और विधवाओं की कन्याओं को कन्यादान के नाम पर ₹71000 रुपए की धनराशि प्रदान करेगी
इन 71000 रुपयों में से ₹66000 रुपए की धनराशि शगुन के तौर पर विवाह के समय दी जाएगी और बाकी के 5000 रुपए की धनराशि शादी के पंजीकरण के समय पर दी जाएगी
विवाह करने वाले लड़के की आयु 21 वर्ष विवाह करने वाली लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री हरियाणा शगुन योजना 2022 के तहत एक परिवार की अधिकतम दो लड़कियां ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
हरियाणा सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि अब दिव्यांगों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा पहले दिव्यांगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता था
अगर ऐसी कोई विधवा महिला या फिर तलाकशुदा महिला जिसने पहले मुख्यमंत्री हरियाणा शगुन योजना 2022 का लाभ नहीं लिया तो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
इस योजना के लाभ ,उद्देश्य, पात्रता और प्रयोग में आने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में जानने के लिए इस योजना को पूर्ण रूप से पढ़िए
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